भूमाफिया धनपाल की 5 करोड़ की अचल संपत्ति जप्त

बहुचर्चित भूमाफिया धनपाल की 5 करोड़ की अचल संपत्ति जप्त 
साहिबाबाद (एसपी चौहान)।
      गाजियाबाद  जिला प्रशासन ने बहुचर्चित भूमाफिया धनपाल की 5 करोड़ की अचल संपत्ति जप्त कर ली है। निधि बिल्डर के नाम से मशहूर धनपाल पुत्र बलिराम की लगभग 5 करोड की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) गिरोह बंद असामाजिक  क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत जप्त की गई है। उसने यह संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित किये गये धन से तैयार की थी। इस संपत्ति का जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर और सीओ साहिबाबाद को प्रशासक नियुक्त किया है
          जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार एम3,बी7,एस2 ईडब्ल्यूएस नीलकंठ अपार्टमेंट रामप्रस्थ कॉलोनी थाना लिंक रोड क्षेत्र निवासी धनपाल पुत्र बलिराम जो निधी बिल्डर के नाम से मशहूर है की जिला प्रशासन ने थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत बहुमंजिला इमारत जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ है को गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14 (1 ) असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सील कर दी है। धनपाल पर आरोप है कि उसने निधी बिल्डर के नाम से फर्म बनाकर फ्लेट का निर्माण किया एवं जमीन व प्लांट आदि के धोखाधड़ी से दस्तावेज तैयार कर इन एक एक फ्लैट और प्लॉट तथा जमीन को भोले वाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर कई- कई बार बेचा तथा लोगों की करोड़ों की संपत्ति हड़प ली। इसके खिलाफ थाना साहिबाबाद में करीब 15 मामले धोखाधड़ी आदि के दर्ज हैं।
      धनपाल फिलहाल गाजियाबाद की जिला जेल में  15फरबरी 2022 से बंद है। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर के दौरान उसकी चल -अचल संपत्ति की जानकारी  राजस्व विभाग से प्राप्त की थी। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर बी 50 खसरा नंबर 302 श्याम पार्क एक्सटेंशन की सम्पत्ति को जिला प्रशासन ने जप्त कर लिया है।  इस मामले में जिलाधिकारी गाजियाबाद ने तहसीलदार सदर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद को प्रशासक नियुक्त किया है। 
        इस मामले में एसएसपी गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में कुर्की किए जाने संबंधी अभियान के दौरान पुलिस द्वारा अपराध से सन्लिप्त रहकर पंजीकृत मुकदमा संख्या 0287/ 2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में धनपाल पुत्र बलिराम  द्वारा पूर्व से अपराध में संलिप्त रहकर धन अर्जित कर बनाई गई अचल संपत्ति जो बी 50 खसरा नंबर 302 श्याम पार्क एक्सटेंशन में स्थित है को सील कर दिया है। इस संपत्ति की रक्षा का उत्तर दायित्व थानाध्यक्ष साहिबाबाद और संबंधित चौकी प्रभारी को सौंप दिया है।

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