बच्ची से,बलात्कार का फैसला 48 दिन में ,मिली मौत

4 साल की बच्ची की बलात्कार और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड साहिबाबाद (एसपी चौहान)।
     थाना साहिबाबाद क्षेत्र में 1 दिसंबर 2022 को 4 वर्षीय एक बच्ची के अपहरण और बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में दर्ज एक मामले में गाजियाबाद की अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कुल 48 दिनों के अंदर पुलिस की मजबूत विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर अदालत द्वारा आज यह निर्णय सुनाया गया।
        डीसीपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि 1 दिसंबर 2022 को 4 साल की एक बच्ची के अपहरण  का मुकदमा थाना साहिबाबाद में दर्ज किया गया था। अगले दिन अपहृत बच्ची का शव थाना साहिबाबाद क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट इलाके में बरामद हुआ था। बच्ची के अपहरण बलात्कार और हत्या के इस मामले में अज्ञात आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती था। इसके लिए पुलिस की छह टीमें बनाई गई और 4 किमी तक की सीमा के अंतर्गत आने वाले लगभग 100 से डेढ़ सौ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए उसका  स्केच तैयार कराया गया। जिसकी मदद से घटना के 6 दिन पश्चात आरोपी सोनू गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता निवासी 40 फुटा आश्रम रोड दीनदयाल पुरी थाना नंद ग्राम गाजियाबाद को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। इस मामले में आरोपी का मेडिकल कराया गया तथा उसके घटना के समय पहने हुए कपड़ों पर मिले खून एवं डीएनए सैंपल को विध विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। खून और बालों के डीएनए से साफ हो गया कि सोनू ही इस लड़की के अपहरण,बलात्कार और हत्या का आरोपी है।
       पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह लड़की का पीछा करते हुए यहां आया था। पुलिस ने उसके पास से घटना के दिन की सिटी फॉरेस्ट की एक प्रवेश टिकट भी बरामद हुई थी। एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लड़की के घर के बाहर भी दिखाई दिया था।
        विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट जिसमें आरोपी द्वारा घटना के समय पहने हुए कपड़ों पर लगा हुआ खून बच्ची के खून से मेल खा गए। रिपोर्ट में पुष्टि होने के साथ ही बच्ची के शरीर पर मिले आरोपी के बाल का भी मिलान कराया गया उससे भी घटना की पुष्टि हुई। 15 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश कर दी। 28साक्ष्यों को परिलक्षित किया गया तथा अदालत ने प्रतिदिन इस मामले की सुनवाई करते हुए 48 दिनों के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली। पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट नंबर 1 द्वारा सभी साक्ष्यों और साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए अभियुक्त के खिलाफ 3 फरवरी को आरोप निर्धारित कर दिया, आज 4 फरवरी को नाबालिक बच्ची के अपहरण बलात्कार हत्या के जुर्म में अभियुक्त सोनू गुप्ता कुमार गुप्ता को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई।

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